अल्पसंख्यक वर्ग से
सीकर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रवि झाझड़िया ने बताया कि राजस्थान अल्पसंख्यक वित एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को स्वयं के व्यवसाय व शिक्षा के लिए आसान ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाना है। वितीय वर्ष 2023-24 के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति (18 से 54 वर्ष व्यावसायिक ऋण हेतु एवं 16 से 32 शिक्षा ऋण के लिए) व्यावसायिक (कृषि एवं पषुपालन के अलावा), शिक्षा ऋण के लिए जिला कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है। महिला एवं बीपीएल वर्ग के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन पत्र के साथ अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, समस्त स्त्रोतों से परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, निवास संबंधी प्रमाण पत्र, कार्यस्थल संबंधित प्रमाण पत्र, लाईसेंस, फोटो, जन आधार कार्ड आदि संलग्न करने होंगे।अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सीकर से सम्पर्क किया जा सकता है।