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चेक बाउंस के मामले में दस लाख रुपए का जुर्माना और 3 माह का कारावास

चूरू, [सुभाष प्रजापत ] सादुलपुर में चेक बाउंस के मामले में स्थानीय अदालत ने आरोपी 3 महीने का कारावास और 10 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियुक्त राजगढ़ तहसील के गांव भोजाण का निवासी रामनिवास मेघवाल है। जानकारी के अनुसार रामनिवास मेघवाल ने फाइनेंस कंपनी के जरिए 2009 में ऋण की सुविधा प्राप्त की थी। उसने आयशर ट्रैक्टर पर लोन कम हाइपोथैकेशन के अंतर्गत 3 लाख 25 हजार रुपए लिए थे। रामनिवास जिसे किश्तों में लौटना था। जिसके बाद रामनिवास ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की।इसके बाद में उसने बकाया ऋण राशि आदि के भुगतान के लिए अपने बैंक खाते का पांच लाख रुपए का चेक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी को दिया था। कंपनी द्वारा ये चेक बैंक में जमा करवाया गया, तो खाता बंद होने के कारण चेक बाउंस हो गया।बैंक अकाउंट क्लोज होने का नोट लगाकर कंपनी को चेक वापस भेज दिया। उसके बाद कंपनी ने अभियुक्त रामनिवास को कानूनी नोटिस दिया। मगर फिर भी रामनिवास ने राशि की अदायगी नहीं की। जिस पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए दस लाख रुपए का जुर्माना और 3 माह के कारावास की सजा सुनाई है। परिवादी की ओर से इस मामले में पैरवी अधिवक्ता अजीत पचार और प्रेम सिंह बीका ने की।

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