फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क मरम्मत कार्यों में अनियमितता की शिकायत पर होगी कार्यवाही – जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री

सम्बंधित संवेदकों एवं कार्मिकों के विरुद्ध
जयपुर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क मरम्मत के कार्यों में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बंधित संवेदकों एवं कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में पाइपलाइन के कार्य के दौरान कुल 67.3 किमी सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। जिसमें से कुल 55.24 किमी की सड़क के मरम्मत का कार्य किया जा चुका है। शेष 11.79 किमी सड़क मोटरेबल है। सर्वे द्वारा पाइपलाइन टेस्टिंग कार्य पूर्ण करते हुए निरंतर सड़क का मरम्मतीकरण किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाइपलाइन टेस्टिंग से लीकेज संबंधी समस्या ज्ञात होने पर सड़क की मरम्मत की जाती है। जिस कारण सड़क मरम्मत के कार्यों में देरी उत्पन्न होती है।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत 127 गावों एवं 152 ढ़ाणियों के लिए 41 गाँव एवं 63 ढ़ाणियों को पाइपलाइन द्वारा जोड़कर 10 हजार 406 घरों में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाये जा चुके है। शेष गाँवों एवं ढ़ाणियों के चिन्हीकरण का कार्य प्रगतिरत है। योजना के तहत 6 उच्च जलाशयों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 2 उच्च जलाशयों का कार्य प्रगतिरत है।
इससे पहले विधायक हाकम अली खां के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने जानकारी दी कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जारी कार्यादेशों में पाईप लाईन कार्य के साथ-साथ एवं उसकी मरम्मत करने का प्रावधान होने के कारण यह कार्य निविदा की शर्तों के अनुसार संबंधित संवेदक द्वारा ही किया जा रहा है। सड़क काटने के पश्चात उसकी मरम्मत का कार्य 1 फरवरी, 2023 के विभागीय परिपत्र के अनुसार किया जाना है। परिपत्र का विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि सड़क मरम्मत का कार्य समय पर नहीं करने पर संवेदक के विरूद्ध निविदा की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।