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निषेधाज्ञा जारी, रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारण यंत्रों के उपयोग पर रहेगी रोक

चूरू, जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ सिहाग ने राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारण यंत्रों के उपयोग के सम्बन्ध में 09 अक्टूबर, 2023 से 05 दिसम्बर, 2023 तक निषेधाज्ञा जारी की है।

जिला कलक्टर सिहाग ने बताया कि किसी भी वाहन पर लगे ध्वनि विस्तारण यंत्र का उपयोग सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में ही धीमी आवाज में किया जा सकेगा। इस अवधि में किसी सार्वजनिक सभा अथवा जुलूस में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग सम्बद्ध क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। कोई व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर) किसी वाहन पर लगाकर उपयोग में लेने की अनुमति प्राप्त करने के लिए सक्षम अधिकारी को आवेदन करेंगें तथा आवेदन पत्र में वाहन संख्या, वाहन की रजिस्ट्रेशन संख्या व वाहन की किस्म का अंकन करेंगे। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार लाउड स्पीकर अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक वर्जित है। नियत अवधि के बाहर या संबंधित प्राधिकारियों की लिखित अनुमति के बिना उपयोग किये जा रहे लाउड स्पीकरों, उससे जुड़े सभी यंत्रों एवं वाहनों को स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा जब्त किया जा सकेगा और साथ ही उपयोगकर्ता के विरूद्ध राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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