राजस्थान अल्पसंख्यक वित एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा
सीकर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद अली ने बताया कि राजस्थान अल्पसंख्यक वित एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को स्वयं के व्यवसाय व शिक्षा के लिए आसान ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाना है। वितीय वर्ष 2021-22 के लिए अल्प संख्यक समुदाय के व्यक्ति (18 से 54 वर्ष व्यवसायिक ऋण के लिए एवं 16 से 32 शिक्षा ऋण के लिए) व्यावसायिक (कृषि एवं पशुपालन के अलावा), शिक्षा ऋण एवं लघु ऋण के लिए जिला कार्यालय से आवेदन पात्रा प्राप्त कर सकते है। महिला एवं बीपीएल वर्ग के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्रा के साथ अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रा, समस्त स्त्रोतों से परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्रा, आधार कार्ड, पेन कार्ड, निवास संबंधी प्रमाण पत्रा, कार्यस्थल संबंधित प्रमाण पत्रा, लाईसेंस, फोटो, जन आधार कार्ड आदि संलग्न करने होंगे। 25 हजार से अधिक के स्थाई विनियोजन के लिए क्रय की गई संपति का भुगतान संबंधित विक्रेता को किया जायेगा। पूर्व में जिन्होंने ऋण ले रखा है उनके परिवार से किसी अन्य सदस्य को ऋण नहीं दिया जावेगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सीकर से सम्पर्क किया जा सकता है।