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बिना किसी कारण निर्वाचन ड्यूटी नहीं करने पर होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही

कार्यवाहक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्ट ने किये आदेश जारी

सीकर, कार्यवाहक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर जयप्रकाश ने आदेश जारी कर पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 में निर्वाचन ड्यूटी के लिए नियुक्त अधिकारी, कार्मिक अनावश्यक रूप से कार्यालय समय में अपने कार्यालय को छोड़कर जिला कलेक्टे्रट में अपनी निर्वाचन ड्यूटी निरस्त करवाने के लिए आ जाते है। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऎसे अधिकारियों, कार्मिकों को अनावश्यक कारणों से अपनी निर्वाचन ड्यूटी निरस्त करवाने के लिए कार्यालयों से अनुपस्थित होते है उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करें एवं ऎसे अधिकारियों, कार्मिकों को पाबन्द किया जाता है कि निर्वाचन ड्यूटी को निरस्त करवाने के लिए किसी भी तरह का दवाब डालने का प्रयास करने और बिना किसी उचित कारण के निर्वाचन ड्यूटी नहीं करने के लिए बहाने बाजी करने पर लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 एवं राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी और ऎसा कृत्य निर्वाचन कार्य में बाधा पहुंचाने वाला माना जायेगा।

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