झुंझुनूताजा खबर

लोक अदालत के सम्बन्ध में प्रेस वार्ता आयोजित

जिला एवं सेशन न्यायाधीश झुंझुनूं द्वारा

झुंझुनू, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झुंझुनूं द्वारा रालसा द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय लोक अदालत 12.03.2022 के प्रचार-प्रसार हेतु व राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण निस्तारित कर सफल बनाने हेतु आमजन में लोक अदालत के प्रति सकारात्मक भावना फैलाने हेतु प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अरूण कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण(जिला एवं सेशन न्यायाधीश), झुंझुनूं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में समस्त मीड़ियाकर्मियों को बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन व अधिक से अधिक प्रकरण निस्तारित करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायालयों से अधिक से अधिक प्रकरण रैफर करने व निस्तारण करने हेतु आह्वान किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रि-लिटिगेशन में एन.आई. एक्ट के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, श्रम विवाद एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण, बिजली, पानी व अन्य भुगतान से संबंधित प्रकरण, भरण-पोषण से संबंधित प्रकरण इसके अतिरिक्त न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में दाण्डिक शमनीय प्रकरण, एन.आई. एक्ट के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, एम.ए.सी.टी. के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण, वैवाहिक विवाद(तलाक के मामलों को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, तथा अन्य सिविल प्रकरणों को राजीनामे से निस्तारण हेतु पेश किया जा सकेगा। इसी के साथ राजस्व मामलों में चिन्हित प्रकरणों के साथ लोक अदालत से पूर्व ऑनलाईन प्री-काउंसलिंग व डोर स्टेप काउंसलिंग भी करवाई जाएगी। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव दीक्षा सूद ने बताया कि बैंक व वित्तीय संस्थाएं ऐसे प्रकरणों प्री-लिटिगेशन स्तर पर दर्ज करावाना चाहते हैं, तो उनकी सूची समय रहते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका स्तर पर विधिक सेवा समितियों में प्रस्तुत कर सकेंगे, जिससे नोटिस जारी कर अविलम्ब निस्तारण के लिए प्रभावी कार्रवाई हो सके। अगर लोक अदालत में प्रकरण निस्तारित हो जाता है तो प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण हो जायेगा तथा न्यायालय में जमा करवायी गयी फीस भी वापिस मिलेगी। सूद ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में की जा रही प्री-काउंसलिंग, डोर स्टेप काउंसलिंग व न्यायालयों में उपिस्थत आ रहे पक्षकारान को कोविड़-19 महामारी के संदर्भ में जारी गाईडलाईनों को पूर्णतया कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। सूद ने कहा कि वर्तमान कोविड़-19 के केसेज की संख्या में कुछ कमी आने से लोगों में इस महामारी का ड़र खत्म होता जा रहा है जबकि वर्तमान में हमें सुरक्षा अपनाने की बहुत जरूरत है। अतः मास्क का उपयोग व दो गज दूरी जैसे बचाव हमें सामान्य आदत में फिर से शामिल करना जरूरी है। इस अवसर पर झुंझुनूं के न्यायिक अधिकारीगण, मीड़ियाकर्मी व स्टाफ आदि उपस्थित रहें।

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