राज्य सरकार इच्छुक आवेदकों को स्वरोजगार हेतु आवश्यक किट-उपकरण क्रय करने में देगी 5 हजार रुपए की सहायता
चूरू, राज्य में महिलाओं, कामगार, हस्तशिल्पी, केशकला, माटीकला के दस्तकार एवं घूमन्तु वर्ग एवं विभिन्न वंचित वर्ग के व्यक्तियों को स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने हेतु आवश्यक किट, उपकरण क्रय करने में सहायता प्रदान करने एवं राज्य में रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना प्रारंभ की गई है। इच्छुक आवेदक योजनान्तर्गत सहायता हेतु आवेदन कर सकते हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक अरविंद ओला ने बताया कि योजना 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। योजनान्तर्गत शीघ्र ही लाभार्थी उत्सव आयोजित कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत पात्रता हेतु आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष, परिवार की वार्षिक आय 03 लाख रुपए से कम, जनआधार कार्ड धारक, गत दो वर्षों में केन्द्र/राज्य सरकार के माध्यम से टूलकिट हेतु कोई सहायता/अनुदान प्राप्त नहीं किया हो तथा संबंधित कार्य का सत्यापन प्रमाण पत्र आवश्यक है।
ओला ने बताया कि कामगारों/दस्तकारों को आधुनिक आवश्यक किट, उपकरण इत्यादि हेतु अधिकतम 5 हजार रुपए का अनुदान पहले आओ- पहले पाओ के आधार पर संबंधित लाभार्थी द्वारा क्रय किए गए सामान के जीएसटी बिल सहायता प्रदान किए जाने का लक्ष्य है। आवेदक के पास जन आधार कार्ड, राजपत्रित अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी, पटवारी, नगरनिगम, नगरपरिषद् या नगरपालिका अधिकारी द्वारा प्रमाणित व्यवसाय सत्यापन प्रमाण-पत्र, कार्य करते हुए स्वयं की फोटो तथा स्वयं की बैंक पासबुक आदि दस्तावेज अनिवार्य हैं। उन्होंने बताया कि आवेदक स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से संबंधित क्षेत्र केशकला पोर्टल/डीटीएनटी पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।