चुरूताजा खबर

नागरिक स्वयं अथवा ई मित्र पर निःशुल्क करा सकते हैं जन आधार पंजीयन

जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग का नागरिकों से अनुरोध, योजनाओं का लाभ लेने के लिए कराएं जन आधार नामांकन

चूरू, जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने नागरिकों से विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए जन आधार पंजीयन करवाने तथा गलत दर्ज सूचनाओं को दुरुस्त करवाने का अनुरोध किया है। राज्य के निवासी जन-आधार पोर्टल पर स्वयं अथवा नजदीकी ई-मित्र पर निःशुल्क जन आधार पंजीयन करा सकते हैं। जिला कलक्टर सिहाग ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की परिवर्तित बजट 2019-20 की बजट घोषणा की अनुपालना में लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ आमजन को सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से पहुंचाने के दृष्टिगत ‘‘राजस्थान जन आधार योजना-2019‘‘ का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि जन-आधार पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों की पासपोर्ट साईज फोटो, परिवार की मुखिया की बैंक पासबुक की प्रति, परिवार के पते एवं पहचान के दस्तावेज की प्रति एवं अन्य संबंधित दस्तावेज आवश्यक हैं। इसके तहत नकद लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से तथा गैर-नकद लाभ आधार अधिप्रमाणन उपरान्त देय है। इस योजना में राज्य के निवासियों को जन कल्याण की योजनाओं के लाभ उनके घर के समीप ई-मित्र सेवा द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जन-आधार योजना के तहत राज्य के सभी निवासी परिवार, पंजीयन कराने व जन-आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इसमें परिवार द्वारा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार की मुख्यिा बनाने का प्रावधान है। इसमें एक बहुउद्देश्यीय जन-आधार परिवार कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है जिसे परिवार के पहचान-पत्र एवं पते के दस्तावेज के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। पूर्व पंजीकृत परिवारों को 10 अंकीय जन-आधार परिवार पहचान संख्या प्रदान की जायेगी। जन-आधार पहचान संख्या को मोबाईल नम्बर पर एसएमएस एवं वॉइस कॉल के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा। नवीन जन-आधार पंजीयन हेतु राज्य के निवासी जन-आधार पोर्टल पर स्वयं अथवा नजदीकी ई-मित्र पर निःशुल्क पंजीयन करा सकते हैं। सूचनाओं के सत्यापन उपरान्त 10 अंकीय जन-आधार परिवार पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। परिवार को जन-आधार पहचान संख्या जारी होने के उपरान्त मुद्रित कार्ड सीधे संबंधित नगर निकाय/पंचायत समिति/ ई-मित्र द्वारा निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। नामांकित परिवार को जन-आधार पोर्टल अथवा एस.एस.ओ. आईडी के माध्यम से भी निःशुल्क डाउनलोड करने की भी सुविधा उपलब्ध है। जन-आधार पंजीयन में दर्ज सूचनाओं में किसी प्रकार का संशोधन/अद्यतन ई-मित्र पर करवाया जा सकेगा। यदि किसी परिवार को अपनी पात्रता/दर्ज सूचनाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अपेक्षित होगा तो जन-आधार डेटा रिपोजिटरी में ही परिवर्तन करवाना होगा। विभागीय योजनाओं में पृथक से अद्यतन कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। परिवार को समय-समय पर प्रदान किये गये नकद एवं गैर-नकद लाभों के प्रत्येक लेन-देन की जानकारी जन-आधार पंजीयन में दर्ज मोबाईल-नम्बर पर प्रेषित की जायेगी। जन-आधार योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी एवं फ्लैगशिप योजना है। इस योजना के माध्यम से वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं यथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, राजस्थान गवर्नमेन्ट हेल्थ स्कीम, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच एवं दवा योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान अनुदान योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जन आधार कार्ड से दिये जाने की योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना इत्यादि का लाभ जनआधार के माध्यम से पारदर्शी तरीके से राज्य के निवासियों को प्रदान किया जा रहा है। जन-आधार योजना के माध्यम से राज्य निवासी परिवारों एवं व्यक्तियों का जन-सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार किया जाता है जो कि लोक कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में आवश्यक होता है।

जिला कलक्टर ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अविलम्ब जन-आधार पॉर्टल अथवा निकटतम ई-मित्र पर जाकर अपना जन-आधार नामांकन करवा लें एवं ऎसे परिवार जिनके जन आधार में एक बार से अधिक परिवर्तन है अथवा मुखिया या परिवार के सदस्यों के नाम, जन्मतिथि, लिंग या संवर्ग संबंधित सूचना गलत दर्ज है, वे जन आधार अपील के माध्यम से जन आधार में उचित संशोधन करवा लें ताकि निकट भविष्य में उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन प्राप्त करने एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में अनावश्यक-आकस्मिक परेशानियों का सामना ना करना पड़े एवं राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का समस्त लाभ आम नागरिक को सरलता से प्राप्त हो सके।

Related Articles

Back to top button