चुरूताजा खबर

दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पंजीकृत होना जरूरी

नगर परिषद व नगरपालिका क्षेत्र में

चूरू, राजस्थान सरकार द्वारा दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों पर कार्यरत श्रमिकों की सेवा शर्तों एवं श्रम कानूनों की पालना हेतु राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम – 1958 लागू है। श्रम कल्याण अधिकारी ने कहा है कि अधिनियम की पालना हेतु जिले में नगर परिषद व नगरपालिका क्षेत्र में स्थित दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पंजीकृत होना आवश्यक है एवं प्रतिष्ठानों में नियोजित कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाना आवश्यक है।

Related Articles

Back to top button