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निजी मतदान केन्द्रों के भवनों का मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने तक किया अधिगृहित

सीकर, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने आदेश जारी कर विधानसभा आम चुनाव 2023 को दृष्टिगत रखते हुये निर्वाचन संपादन के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर (032), लक्ष्मणगढ़ (033), धोद (034),सीकर (035),दांतारामगढ़ (036), खण्डेला (037), नीमकाथाना (038), श्रीमाधोपुर (039) जिला सीकर, नीमकाथाना में स्थित समस्त निजी मतदान केन्द्रों के भवनों व भवनों में मय आवश्यक सुविधाओं के साथ मतदान तिथि से एक दिवस पूर्व से लेकर मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने तक व पुन: मतदान की स्थिति में पुन: मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने तक अधिग्रहण् किया जाता है। संबंधित संचालक अधिगृहित भवन का कब्जा संबंधित उपखण्ड अधिकारी, संबंधित तहसीलदार को यथासमय संभलाया जाना सुनिश्चित करें तथा अधिगृहित भवनों का चुनाव संबंधी कार्यों के अलावा कोई अन्य उपयोग नहीं किया जावेगा। साथ ही मतदान केन्द्रों के कक्षों की चाबियां यथासमय उपखण्ड अधिकारी, संबंधित तहसीलदार को सुपुर्द करेंगे।

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