झुंझुनूताजा खबर

सहयोग एवं उपहार योजना, सुखद दाम्पत्य विवाह योजना के तहत मिलेगी आर्थिक सहायता

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सहयोग एवं उपहार योजना में बीपीएल परिवार, विधवा की पुत्रियों, आस्था कार्डधारी परिवार, अन्त्योदय कार्डधारी परिवार एवं अनाथ कन्याओं के विवाह हेतु कन्या की शैक्षणिक योग्यतानुसार 20,000 से 40,000 रूपये तक आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है। सहयोग एवं उपहार योजना में ईमित्र के माध्यम से sjms.rajasthan.gov.in पर कन्या के माता/पिता/सरंक्षक के द्वारा विवाह दिनांक के बाद 6 माह तक की अवधि में ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। विभाग द्वारा संचालित सुखद दाम्पत्य विवाह योजना में विशेष योग्यजन व्यक्ति के विवाह हेतु 50,000 रूपये आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है। इसमें विशेष योग्यजन परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना में विवाह दिनांक के बाद 6 माह तक विशेष योग्यजन द्वारा ऑफलाईन आवेदन कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन विभाग के अधीनस्थ नवस्थापित ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा किया जाता है। किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए ब्लॉक, पंचायत समिति स्तर पर ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालयों में सम्पर्क किया जा सकता है।

Related Articles

Back to top button