झुंझुनूं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी अप्रमाणित पेंशनधारकों से 15 जून 2026 तक वार्षिक भौतिक सत्यापन कराने की अपील की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा तक सत्यापन नहीं होने पर पेंशन भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा।
जिले में 15 हजार से अधिक पेंशनर्स का सत्यापन बाकी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. पवन पूनिया ने बताया कि जिले में कुल 2,81,175 पेंशनधारक हैं।
इनमें से अब तक 2,65,563 पेंशनर्स (94.45 प्रतिशत) का वार्षिक भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है, जबकि 15,612 पेंशनर्स का सत्यापन अभी लंबित है।
सत्यापन नहीं होने पर रुक सकता है भुगतान
विभागीय नियमों के अनुसार प्रत्येक पेंशनर को वर्ष में एक बार भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य है।
यदि कोई पेंशनधारक निर्धारित तिथि तक सत्यापन नहीं कराता है, तो उसकी पेंशन राशि का भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा। सत्यापन पूरा होने के बाद ही भुगतान दोबारा शुरू किया जाएगा।
“सभी पात्र पेंशनधारक समय रहते अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन अवश्य कराएं, ताकि पेंशन भुगतान प्रभावित न हो।” डॉ. पवन पूनिया, संयुक्त निदेशक
ऐसे कर सकते हैं सत्यापन
पेंशनधारकों के लिए सत्यापन की कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं:
ई-मित्र केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन
पेंशनर्स अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक माध्यम से सत्यापन करा सकते हैं।
मोबाइल ऐप से फेस रिकॉग्निशन
RajSSP Mobile App के जरिए फेस रिकॉग्निशन आधारित सत्यापन की सुविधा भी उपलब्ध है।
ओटीपी आधारित सत्यापन
यदि बायोमेट्रिक या फेस रिकॉग्निशन संभव नहीं हो, तो संबंधित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी के कार्यालय में जाकर ओटीपी आधारित सत्यापन कराया जा सकता है।
आधार और जनाधार जानकारी अपडेट रखें
विभाग ने ऐसे पेंशनधारकों से भी अपील की है जिनके:
- आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हैं।
- जनाधार में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है।
- आय प्रमाण-पत्र अद्यतन नहीं है।
वे शीघ्र आवश्यक संशोधन करवाएं ताकि सत्यापन प्रक्रिया में कोई परेशानी न आए।
15 जून अंतिम तिथि
विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 जून 2026 के बाद सत्यापन नहीं कराने वाले लाभार्थियों की पेंशन प्रभावित हो सकती है। इसलिए सभी पेंशनधारकों को अंतिम तिथि से पहले प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।





