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पंचायती राज संस्था आम चुनाव

निर्वाचन नामावलियों का निरंतर अद्यतन

चूरू, राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम के अनुसार निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् निरन्तर अद्यतन की प्रक्रिया में नाम जोड़ने, हटाने, अंतरण करने या शुद्ध करने की कार्यवाही लोक नोटिस जारी होने से पूर्व तक की जा सकती है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामरतन सौंकरिया ने जिले के समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) को निर्देशित किया है कि वे राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर द्वारा दिशा-निर्देशानुसार पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचक नामावलियों के निरंतर अद्यतन की कार्यवाही सम्पादित करना सुनिश्चित करें तथा साथ ही निरंतर अद्यतन के दौरान प्राप्त दावें एवं आपतियों की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय, चूरू को भिजवाना सुनिश्चित करें। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा स्वविवेक से या प्रार्थना पत्र के आधार पर नाम जोड़ने/ हटाने/ अंतरण करने की कार्यवाही एक विहित प्रक्रिया के अधीन की जा सकती है। निर्वाचन की लोक सूचना जारी किये जाने की तिथि से 10 दिवस पूर्व तक प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया जायेगा तथा जोड़े गये, हटाये गये या शुद्ध किये गये नामों की सूची पूरक-2 के नाम से बनाई जायेगी।

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