झुंझुनूताजा खबर

वरिष्ठजनों के हितार्थ भरण-पोषण अधिनियम के तहत दिशा निर्देश जारी

जिला कलक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने बताया

झुंझुनू, राजस्थान राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठजनों के हितार्थ संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। जिला कलक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने बताया कि इस संबंध में बोर्ड द्वारा विभिन्न दिशा निर्देश दिए गए हैं। भरण-पोषण अधिनियम के तहत् राज्य में वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण दिलाने के लिए उपखण्ड अधिकारी न्यायालय को ट्रिब्यूनल घोषित किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रकरण समय सीमा में निस्तारण किये जा सकेंगे। उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में 02 जागरूक एवं क्षेत्र के प्रतिष्ठितों की एक कमेटी उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कर साप्ताहिक बैठक की जाये जो भरण-पोषण के प्रकरण में दोनों पक्षों में समझाइस कर प्रकरणों का निस्तारण निश्चित समयावधि में करवाएंगे। उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में सप्ताह में 02 बार भरण-पोषण से संबंधित बैठकों का आयोजन किया जावें तथा आने वाले वरिष्ठजनों के लिये बैठने की व्यवस्था , जलपान व्यवस्था की जाये, इसके अतिरिक्त भरण-पोषण अधिनियम के संबंधित प्रकरणों के निस्तारण , कार्यालय संचालन के लिये पृथक से कार्मिकों को नियुक्त किया जायें। वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन से संबंधित कार्यों के लिये जिला स्तर स्थित पेंशन विभाग, उपखण्ड स्तर पर एवं पंचायत स्तर पर जाना पड़ता है, जहाँ प्रायः देखा गया है कि वरिष्ठजनों के लिये पृथक से बैठने की व्यवस्था, पानी, पंखा इत्यादि व्यवस्थायें उपलब्ध नहीं होती है. इस संबंध में समुचित व्यवस्थायें की जायें।

जिला पुलिस प्रशासन द्वारा बीट अधिकारी प्रणाली को ओर अधिक संवेदनशीलता एवं सर्तकता से ड्यूटी किये जाने हेतु पाबंद किया जावे, बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो एकल महिला , पुरुष रह रहे है, उनको चिन्हित कर बीट अधिकारी प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाया जावें एवं सी. एल. जी. सदस्यों के समन्वय से ऎसे एकल बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा जावे। जिलों के गाँवों में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर वरिष्ठ नागरिकजनों के लिये मनोरंजन हेतु अलग से कक्ष आवंटन कर पुस्तकालय, वाचनालय की सुविधा की जाये, ताकि वरिष्ठ नागरिकजन पुस्तकालय में अखबार एवं अन्य मनोरंजन के साधनों से अपना समय व्यतीत कर सकें।

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