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जिले में बिना पूर्व अनुमति के रैली, जुलुस, प्रदर्शन का आयोजन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने किये आदेश जारी

सीकर, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविचल चतुर्वेदी ने आदेश जारी कर सीकर जिले मे विभिन्न अवसरों पर सामूहिक रैली, जुलुस प्रदर्शन इत्यादि बिना पूर्व अनुमति के किये जा रहे है। जिले के प्रमुख मार्गो, सङकों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बिना प्रशासनिक अनुमति के विभिन्न अवसरों पर रैली, जुलुस प्रदर्शन इत्यादि के आयोजन करने से यातायात व्यवस्था तथा कानून एवं व्यवस्था बिगडने की आशंका रहती है, साथ ही जन सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति भंग होने की भी पूर्ण संभावना रहती है। इन परिस्थातियों को ध्यान में रखते हुए जन सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर सीकर जिले में बिना पूर्व अनुमति के रैली, जुलुस, प्रदर्शन इत्यादि का आयोजन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।

सीकर जिले में विभिन्न अवसरों पर रैली, जुलुस प्रदर्शन इत्यादि के आयोजन की पूर्व अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। आयोजन के दौरान किसी जाति, धर्म, सम्प्रदाय, समुदाय विशेष के विरूद्व टिप्पणियां या नारेबाजी नहीं की जायेगी और साम्प्रदायिक सौहार्द के विपरीत और जनभावना भड़काने वाली नारेबाजी व स्लोगन उच्चारण और प्रदर्शन नही किया जावेगा। इस दौरान समस्त सार्वजनिक, निजी सम्पति की सुरक्षा एवं कार्यक्रम प्रबंधन का दायित्व आयोजकों का रहेगा। इस संबंध मे आयोजक के द्वारा एक शपथ पत्र भी अनुमति के लिए आवेदन के समय समक्ष अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। रैली, जुलुस, प्रदर्शन मे किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग व प्रदर्शन नहीं करेंगे। रैली, जुलुस, प्रदर्शन मे राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 एवं राजस्थान ध्वनि नियंत्रण नियम 1964 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करेगे। रैली, जुलुस, प्रदर्शनी मे मोटर वाहन अधिनियम 1988, 2019 एवं 2021 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

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