आरटीई दिशा निर्देश 2020-21 की पालना के तहत
झुंझुनू, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने एक आदेश जारी कर आरटीई दिशा निर्देश 2020-21 की पालना के तहत प्रदेश के सभी निजी /गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अपने विद्यालय से संबंधित प्रोफाइल डाटा अपडेट करने के लिए अंतिम दिनांक 8 जुलाई 2020 तय की थी। उस आदेश के अनुसार सभी विद्यालयों को 8 जुलाई तक अपने विद्यालयों के प्रोफाइल डाटा अपडेट करने हैं जिनमें विद्यालय से संबंधित प्रोफाइल, फीस, जीआईएस वेरिफिकेशन, सोसाइटी व इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सूचनाएं अपडेट करनी है। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा 7 जुलाई को पुनः आदेश जारी कर चेतावनी दी गई है कि निर्धारित दिनांक 8 जुलाई तक अपने विद्यालय से संबंधित प्रोफाइल डाटा अपडेट नहीं करने वाले निजी/ गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरटीई प्रभारी एडीईओ कमलेश तेतरवाल ने जानकारी दी है कि झुंझुनू जिले में अभी तक 856 ग़ैरसरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक,उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से प्रोफाइल डाटा 221 विद्यालयों ने, फीस संबंधी सूचना 190 विद्यालयों ने, जीआईएस वेरिफिकेशन 296 विद्यालयों ने, सोसाइटी से संबंधित सूचना 307 विद्यालयों ने तथा विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी सूचना 307 विद्यालय ने ही पोर्टल पर अपलोड की है। यह संख्या बहुत ही कम है जिसे निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान ने बहुत गम्भीरता से लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी अमर सिंह पचार ने एक आदेश जारी कर सभी निजी/गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को चेतावनी दी है कि 8 जुलाई तक जिले के सभी 856 राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर प्रोफाइल डाटा संबंधी कुल पांच प्रकार की सूचनाएं अपडेट नहीं करने वाले विद्यालयों के खिलाफ आरटीई अधिनियम के तहत एवं विभागीय मान्यता नियमों के तहत कार्रवाई हेतु निदेशक बीकानेर को सूचना प्रेषित कर दी जाएगी।