चुरूताजा खबर

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में निषेधाज्ञा

नगरपालिका आम चुनाव 2019

चूरू, जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने एक आदेश जारी कर नगरपालिका आम चुनाव 2019 के तहत जिले में चूरू नगर परिषद एवं राजगढ नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में निषेधाज्ञा जारी की है। आदेशानुसार किसी भी वाहन पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में ही धीमी आवाज में किया जा सकेगा। चुनाव प्रक्रिया अवधि में किसी सार्वजनिक सभा अथवा जुलूस में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग सम्बद्ध क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। कोई व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर) किसी वाहन पर लगाकर उपयोग में लेने की अनुमति प्राप्त करने के लिए सक्षम अधिकारी को आवेदन करेंगे तथा आवेदन पत्र में वाहन संख्या, वाहन की रजिस्ट्रेशन संख्या व वाहन की किस्म का अंकन करेंगे। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार लाउड स्पीकर अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक वर्जित है। नियत अवधि के बाहर या संबंधित प्राधिकारियों की लिखित अनुमति के बिना उपयोग किये जा रहे लाउड स्पीकरों उससे जुड़े सभी यंत्रों एवं वाहनों को स्थानीय पुलिस अधिकारियों एवं जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा जब्त किया जा सकेगा और साथ ही उपयोगकर्ता के विरूद्ध राजस्थान कोलाहल अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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