
उद्योग महाप्रबंधक नानूराम गहनोलिया ने बताया
चूरू, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करते हुए निजी क्षेत्र के संयुक्त सहयोग से रियायती दरों पर लघु वाणिज्यिक वाहन उपलब्ध करवाया जाएगा। उद्योग महाप्रबंधक नानूराम गहनोलिया ने बताया कि योजनान्तर्गत ऎसे वाणिज्यिक वाहन शामिल किए जाएंगे, जिनमें सामान परिवहन का कार्य किया जाता हो तथा जिसका भार 7500 किलोग्राम से अधिक न हो। इसमें बस, ट्रक एवं रोड रोलर आदि शामिल नहीं होंगे। बिड जितने वाली वाहन निर्माता कंपनियों के माध्यम से वाहन क्रय करने वाले व्यक्तियों को अधिकतम 10 प्रतिशत अथवा 60 हजार रुपये जो भी कम हो, का अनुदान दिया जायेगा। यह अनुदान बैंक से ऋण लेने पर भी देय होगा। यह अनुदान ‘प्रथम आओ प्रथम पाओ’ के आधार पर देय होगा। उन्होने बताया कि आवेदक राजस्थान का नागरिक होने के साथ साथ 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु का होना चाहिए। एक परिवार से एक ही व्यक्ति योजना में पात्र होगा। 15 लाख रुपए से अधिक ऑन रोड कीमत वाले लघु वाणिज्यिक वाहन योजनान्तर्गत सम्मिलित नहीं होंगे। योजना में आवेदन sso.rajasthan.gov.in पर MLVVY icon के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।