चुरूताजा खबर

एमसीसी उल्लंघन पर होगी कार्यवाही, राजनैतिक विज्ञापनों का अधिप्रमाणन जरूरी

चूरू, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा सोमवार को राजस्थान में विधानसभा आम चुनाव 2023 के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ चुकी है तथा निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) सिद्धार्थ सिहाग ने आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते पाए जाने पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश गौतम ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान निर्धारित समयावधिनुरूप 24, 48 एवं 72 घण्टे में जिले में समस्त राजकीय कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों एवं निजी संपत्ति पर राजनैतिक प्रतिनिधियों एवं दलों के होडिर्ंग्स, दीवार लेखन, बैनर, पोस्टर्स आदि हटाए जाएंगे। राजनैतिक प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवाए जाने वाले वाहनों अधिग्रहण कर लिए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि इसी के साथ सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए सार्वजनिक राजकोष की लागत पर इलेक्ट्रोनिक तथा प्रिन्ट मीडिया में कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जाएंगे। पहले ही जारी किए जा चुके विज्ञापनों पर तत्काल रोक लगा दी जाएगी तथा जिले के समस्त विभागों की विभागीय वेबसाईट पर मंत्री एवं राजनीतिक व्यक्तियों के संदर्भ/ फोटो लगे हुए हैं तो उन्हें तुरन्त हटाया जाएगा। इसी प्रकार आबकारी विभाग के उड़न दस्तों द्वारा तत्काल सक्रियता से शराब, निषिद्ध नशीले पदाथोर्ं, ड्रग, स्वापक के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने की कार्यवाही की जाएगी। इसी के साथ भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिकारिक वेबसाईट तथा सोशल मीडिया सहित सभी आईटी एप्लीकेशन चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सक्रिय हो गई है। गौतम ने बताया कि सभी राजनीतिक दल तथा अभ्यर्थियों द्वारा इलेक्ट्रोनिक व प्रिन्ट मीडिया पर जारी किये जाने वाले विज्ञापन प्री-सर्टिफिकेशन के बाद ही प्रसारित हो सकेंगे।

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