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राष्ट्रीय निगमों के ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित

चूरू, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष योग्यजन वर्ग के व्यक्तियों को निगम कार्यालय से स्वरोजगार हेतु वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न योजनाओं में ऋण देने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अनुजा निगम परियोजना प्रबन्धक अरविंद ओला ने बताया कि नए रोजगार सृजन करने हेतु विभिन्न योजनाओं में ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण लेने के इच्छुक आवेदक अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी से अनुजा निगम पोर्टल पर एवं ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदक राजस्थान का मूल निवासी तथा निगम द्वारा पूर्व में किसी भी योजना में लाभान्वित नहीं होना चाहिए। आवेदक के पास आधार कार्ड, जन-आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड एवं बैंक पास-बुक आदि दस्तावेज होने आवश्यक हैं।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत महिला समृद्धि योजना एवं लघु साख वित्त योजना में 60 हजार रुपए, लघु व्यवसाय ग्रामीण योजना में 50 हजार रुपए, महिला अधिकारिता योजना एवं लघु व्यवसाय शहरी योजना में 1 लाख, ऑटो रिक्शा सवारी योजना में 3 लाख, जीप, टैक्सी, शिफ्ट डिजाइर, एक्सेंट व इसी प्रकार के अन्य सभी वाहन के लिए 10 लाख, ईलेक्टि्रक बैटरी चालक रिक्शा हेतु 1.5 लाख, ट्रैक्टर मय ट्रोली हेतु 7 लाख एवं 2 लाख तक की योजना हेतु 2 लाख, कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना (सोलर लाईट एवं कृषि कार्य) में 5 लाख के ऋण के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। योजना में वर्ष 2023-24 हेतु कुल लक्ष्य 120 हैं।

ओला ने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत महिला समृद्धि, लघु ऋण वित्त, महिला किसान, शिल्प समृद्धि, लघु व्यवसाय ग्रामीण योजना हेतु 50 हजार रुपए, लघु व्यवसाय शहरी योजना हेतु 1 लाख, लघु व्यवसाय योजना 5 लाख, कृषि आधारित लघु व्यवसाय योजना (सोलर लाईट एवं कृषि कार्य) हेतु 5 लाख, जीप टैक्सी, शिफ्ट डिजाइर, एक्सेंट एवं इसी प्रकार के अन्य सभी वाहन हेतु 10 लाख, डेयरी योजना में 2 लाख, ऑटो रिक्शा सवारी योजना 3 लाख, ईलेक्टि्रक बैटरी चालक रिक्शा हेतु 1.5 लाख, ट्रैक्टर मय ट्रोली हेतु 7 लाख के ऋण के ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। योजना में वर्ष 2023-24 हेतु कुल लक्ष्य 172 हैं।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत वार्षिक आय 1.50 लाख रुपए तक छोटे व्यवसाय, कारीगर, व्यावसायिक संगठन योजना हेतु 50 हजार, एग्रीकल्चर एवं एलाइड गतिविधि योजना हेतु 50 हजार रुपए, न्यू स्वर्णिमा योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 50 हजार रुपए, लघु वित्त (माइक्रो फाइनेंस) योजना हेतु 37 हजार 500 रुपए, महिला समद्धि योजना (महिलाओं के लिए) हेतु ऋण 40 हजार रुपए, लघु व्यवसाय व्यक्तिगत योजना हेतु 33 हजार रुपए के ऋण एवं वार्षिक आय 1.50 लाख से 3 लाख रुपए तक छोटे व्यवसाय, कारीगर, व्यावसायिक संगठन योजना हेतु 65 हजार रुपए, सर्विस सैक्टर योजना हेतु 65 हजार रुपए के ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। योजना में वर्ष 2023-24 हेतु कुल लक्ष्य 75 हैं।

इसी कड़ी में राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के अन्तर्गत ऋण हेतु दिव्यांग जन स्वावलम्बन योजना में ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। योजना में नियमानुसार अनुदान देय है तथा योजना में वर्ष 2023-24 हेतु कुल लक्ष्य 10 है।

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