चुरूताजा खबर

आगामी आदेश तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 अंतर्गत

चूरू, जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर संदेश नायक ने जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 अंतर्गत लागू किए गए प्रतिबंधों को आगामी आदेश तक लागू रखे जाने के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि 9 मई को जारी निषेधाज्ञा के अनुसार यह प्रतिबंध 17 मई 2020 तक के लिए प्रभावी किए गए थे, जिन्हें अब आगामी आदेशों तक बढाया गया है।

Related Articles

Back to top button