प्रदेश में 9676 नए कोरोना के मामले सामने आए
शेखावाटी के तीनो जिलों सीकर चूरू और झुंझुनू में आज आए 425 नए कोरोना केस
झुंझुनू, देश के साथ प्रदेश में भी कोरोना तेजी से पैर पसारता जा रहा है। बात राजस्थान की करें तो आज प्रदेश में 9676 नए कोरोना के मामले सामने आए वही 8 मोते भी हुई। प्रदेश की राजधानी जयपुर में आज 1973 नए कोरोना के मामले सामने आए वही एक मौत भी दर्ज की गई। वही बात शेखावाटी के तीनों जिलों की करें तो सीकर जिले में आज 198 नए कोरोनावायरस के सामने आए वही एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इसके साथ ही एक्टिव केसों की संख्या जिले में 1125 हो गई है वहीं पूर्व में संक्रमित 83 व्यक्ति स्वस्थ भी हुए हैं। सीकर जिले में शनिवार को नीमकाथाना ब्लाक के 75 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जो जयपुर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती था और कोविड निमोनिया व अन्य गम्भीर बीमारियों से ग्रसित था। तीसरी लहर में अब तक चार जनों की मृत्यु हो चुकी है। वही झुंझुनू जिले में आज मिली कोरोना रिपोर्ट में 153 नए मामले सामने आए हैं। जिसमें नवलगढ़ से 15, चिड़ावा से 33, उदयपुरवाटी से 6, खेतड़ी से 26, सूरजगढ़ से 13, झुंझुनू ग्रामीण से 22, झुंझुनू शहरी क्षेत्र से 12, बुहाना से 26 नए मामले सामने आए हैं। वही चुरू जिले में आज 74 नए कोरोना के मामले सामने आए इनमें 18 साल से कम उम्र के 14 बच्चे भी संक्रमित मिले हैं। चूरू जिला कलक्टर साँवर मल वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से कोरोना महमारी संक्रमण के मध्येनजर लागू किए गए प्रत्येक रविवार कफ्र्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं में दूध, फल-सब्जियां एवं अन्य पेरिशेबल फूड आइटम के विक्रय से संबंधित दुकानों/स्टोर्स को भी सम्मिलित करते हुए समयानुसार संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। जिला कलक्टर ने बताया कि संपूर्ण जिले में सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक आगामी आदेशों तक जन-अनुशासन कफ्र्यू रहेगा। इस दौरान सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। यह कफ्र्यू निरंतर उत्पादन वाले कारखानों, रात्रिकालीन पारी वाले कारखानों, दूरसंचार, आईटी एवं ई कॉमर्स कंपनियों, शादी-विवाह आयोजनों, आपातकालीन सेवा से जुड़े कार्यालयों, चिकित्सा सेवाओं से जुड़े कार्यालयों, वैक्सीनेशन गतिविधियों, केमिस्ट शॉप, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले यात्रीगण, माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य हेतु नियोजित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। इसके लिए पृथक से पास की आवश्यकता नहीं होगी।