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नगर पालिका में किया समितियों का गठन

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 के तहत किया समितियों का गठन

उदयपुरवाटी, [कैलाश बबेरवाल ] नगर पालिका में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 की उप धारा (5) द्वारा प्राप्त निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव बृजेश कुमार शर्मा ने राज्यपाल की आज्ञा से नगर पालिका अधिनियम 2009 का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा नगरपालिका उदयपुरवाटी के लिए धारा 55 की उप धारा (1) व उप धारा (3) के खंड एक से सात के अंतर्गत समितियों का गठन किया गया है नगर पालिका पार्षद संदीप सोनी ने बताया कि गठन के दौरान कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष एडवोकेट रामनिवास सैनी, उपाध्यक्ष रुखसाना बानो, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र ढ़ेनवाल, सदस्य सुनीता देवी विश्वेसर लाल सैनी, संदीप कुमार सोनी, शिवदयाल स्वामी, राजेंद्र प्रसाद मारवाल, घनश्याम स्वामी, राधेश्याम रचेता, श्यामा राम सैनी, माहिर खान, तेजस छिपा, उमेश कुमावत को बनाया गया। वित्त समिति में अध्यक्ष विश्वेसर लाल सैनी, सदस्य श्यामा राम सैनी, राधेश्याम रचेता, तेजस छिपा, संतोष देवी को बनाया है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति में अध्यक्ष रुखसाना बानो, सदस्य माहिर खान, ललिता देवी, रुबीना बानो, महेंद्र कुमार को बनाया गया है। भवन अनुज्ञा एवं वकर्स समिति में अध्यक्ष शिवदयाल स्वामी, सदस्य रुड़मल सैनी, सीताराम जांगिड़, दशरथ सिंह शेखावत, पिंकी देवी को बनाया है। अपराधों का शमन व समझौता समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मारवाल, सदस्य अब्दुल अजीज, गिरिराज शर्मा, अजय सिंह, शिवप्रसाद चेजारा, को बनाया गया। सार्वजनिक मार्गों, स्थानों और भवनों में रोशनी समिति के अध्यक्ष संदीप कुमार सोनी, सदस्य गोविंद बाल्मीकि, लक्ष्मी देवी, दीपक कुमार बागड़ी, उमेश कुमावत को बनाया गया। महिला बाल विकास, गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन व्यवस्था समिति के अध्यक्ष सुनीता देवी, सदस्य किरण सैनी, पिंकी देवी, दिनेश कुमार, रवि कुमार को बनाया गया। नियम और उपविधियां समिति के अध्यक्ष घनश्याम स्वामी, सदस्य शीशपाल सैनी, ज्योति सैनी, मधु सैनी, गजेंद्र सिंह को बनाया गया। गंदी बस्ती सुधार समिति के अध्यक्ष राजेंद्र ढ़ेनवाल, सदस्य इंदिरा देवी, शारदा देवी, सुनीता सैनी, अनिल कुमार बनाया गया जो उक्त समितियां राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां कर्तव्य एवं कृत्य नियम 2009 के अंतर्गत धारा 55 में प्रदत्त शक्तियों का ही प्रयोग करेंगे।

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