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विधानसभा चुनाव के अभ्यर्थी चुनाव प्रचार पर कर सकते है अधिकतम 28 लाख रूपए व्यय

सीकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर नरेश कुमार ठकराल ने बताया कि विधानसभा चुनाव के अभ्यर्थी चुनाव प्रचार पर अधिकतम 28 लाख रूपए व्यय कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए पृथक से बैंक खाता खोल कर उसका ब्यौरा निर्वाचन विभाग को उपलब्ध करवाना होगा। अभ्र्यथियों को समस्त खर्चे इसी बैंक खाते के माध्यम से किए जाने हाेंगे तथा समस्त लेने देने की जानकारी निर्वाचन विभाग में देनी होगी। व्यय सीमा का उल्लंघन नहीं हो इसके लिए कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को चुनाव के दौरान निष्पक्ष रहना होगा तथा वे किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकेंगे अन्यथा संबंधित कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल ने बताया कि चुनाव प्रकिया के दौरान आयोजित होने वाली आम सभाएं आम तौर पर राजनीतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों द्वारा आयोजित की जाती हैं। इनमें सरकारी कर्मचारी भाग नहीं लेें। किसी र्कामिक को निर्वाचन के संचालन या प्रबंधन से संबंधित किसी कर्तव्य पर नियुक्त किया जाता है तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने से भिन्न कोई ऎसा कार्य नहीं करेगा जो चुनाव आयोग द्वारा निषेध है।

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