चूरू, जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने आदेश जारी कर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की अधिनियम की धारा 10 एवं 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों के पुनर्सीमांकन, पुनर्गठन, नवसृजन करने का प्रारूप प्रकाशित करते हुए आपत्तियां आमंत्रित की हैं। जनसाधारण अपनी आपत्तियां प्रारूप प्रकाशित होने के एक माह अर्थात 06 मई, 2025 तक सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार अथवा जिला कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे।
जारी आदेशानुसार राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 15 (36) पुनर्गठन / विधि /पंरा/ 2024/02 दिनांक 10.01.2025 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को संबंधित जिले के जिला कलक्टर को प्रयोगार्थ प्रत्यायोजित कर दी गयी है। जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने आदेश जारी कर अधिनियम की धारा 10 एवं 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की पंचायत समितियों के पुनर्सीमांकन, पुनर्गठन, नवसृजन करते हुए प्रारूप के प्रकाशित होने के एक माह की अवधि अर्थात 6 मई, 2025 तक जन साधारण से आपत्तियां आमंत्रित की हैं। इस अवधि की समाप्ति से पूर्व कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्तियां सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार अथवा जिला कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा। सभी पंचायत समिति व ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रारूप का अवलोकन किया जा सकता है।
पंचायत समितियों के पुनर्सीमांकन, पुनर्गठन, नवसृजन का प्रारूप प्रकाशित, आपत्तियां आमंत्रित
