चूरू, 5 मई। गर्मी व नहरबंदी को देखते हुए चूरू जिला प्रशासन ने निजी जल टैंकरों की दरें तय कर दी हैं।
जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आमजन से निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलना अवैध होगा। ऐसी स्थिति में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
निर्धारित दरें इस प्रकार हैं:
शहरी क्षेत्र के लिए:
- 5000 लीटर टैंकर (10 किमी तक): ₹511
- 10000 लीटर टैंकर (10 किमी तक): ₹790
ग्रामीण क्षेत्र के लिए:
- 5000 लीटर टैंकर (10 किमी तक): ₹530
- 5000 लीटर टैंकर (10 किमी से अधिक): ₹48 प्रति किमी
- 10000 लीटर टैंकर (10 किमी तक): ₹750
- 10000 लीटर टैंकर (10 किमी से अधिक): ₹60 प्रति किमी
शिकायत कैसे करें?
पीएचईडी एसई चुन्नीलाल ने बताया कि यदि कोई प्राइवेट टैंकर मालिक निर्धारित दरों से अधिक वसूली करता है, तो आमजन इन नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं:
- जिला परिवहन कार्यालय: 01562-250950
- पीएचईडी नियंत्रण कक्ष: 01562-250343
शिकायत के साथ टैंकर नंबर व अन्य विवरण देना आवश्यक होगा, ताकि जांच में सहायता मिल सके।
कार्रवाई का भरोसा
प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि हर शिकायत की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
पीएचईडी व जिला परिवहन अधिकारी की टीम संयुक्त रूप से जांच करेगी।