आर्थिक कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए स्वरोजगार, व्यावसायिक उपलब्ध कराने के लिए
सीकर, परियोजना प्रबंधक अनुजा निगम प्रियंका पारीक ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार राजस्थान सरकार की वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा की क्रियान्विति में आर्थिक कमजोर वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अतिरिक्त) के परिवारों के आर्थिक उन्नयन के लिए स्वरोजगार, व्यावसायिक गतिविधियों एवं शिक्षा के लिए रियायती ब्याज दर से बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के लिए अनुजा निगम ने आर्थिक कमजोर वर्ग को ब्याज सहाय SUBSIDY योजना की गाईडलाईन एवं संचालन प्रक्रिया जारी कर दी गई है।
ऋण लेने की पात्रता :-
आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो, आवेदक आर्थिक कमजोर वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अतिरिक्त) का सदस्य हो, आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो, आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक नहीं हो, आवेदक पर किसी ऋणदात्री संस्था, निगम अथवा सरकार का अवधिपार ऋण बकाया नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा इन वर्ग के परिवारों को नियमानुसार जारी किये गए Income & Assest Certificate के आधार पर योजनान्तर्गत (पात्रता के आधार पर) ऋण प्रदत्त किया जावेगा।
आवेदक संबंधित नगरपालिका, नगरपरिषद,नगर निगम, पंचायत समिति कार्यालय में सम्पर्क कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए अनुजा निगम कलेक्ट्रेट सीकर कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।