सीकर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शालिनी गोयल ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 10 मई 2025 को आयोजित होने वाली वर्ष 2025 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए न्यायालयों द्वारा की जा रही प्रकरणों की प्री-काउंसलिंग के दौरान बुधवार को पारिवारिक न्यायालय सीकर में पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से प्रस्तुत तलाक प्रकरण को समझाईश से वापिस लिया गया। न्यायाधीश संजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2024 से न्यायालय में विचाराधीन था जिसमें पति-पत्नी की प्री-काउंसलिंग करवायी गयी एवं उनके द्वारा लोक अदालत की भावना से राजीनामें की सहमति बनी।
प्रकरण में अधिवक्ता राहुल पारीक ने बताया कि पक्षकारान् की शादी वर्ष 2019 में संपन्न हुई थी। विवाह के बाद आपसी झगड़े व मनमुटाव के चलते दोनो पक्षकारों ने परस्पर सहमति से तलाक याचिका न्यायालय में वर्ष 2024 में दाखिल की थी। वर्तमान में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चिन्हित कर प्री-काउंसलिंग करवाई गयी जिसमें दोनों पक्षकार पुनः एक साथ रहने के लिए सहमत हुए एवं तलाक याचिका को जरिये राजीनामा विड्रॉ किया है। दम्पती जोड़े ने न्यायालय में एक-दुसरे को फुल माला पहनाई। सचिव सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शालिनी गोयल द्वारा बताया गया कि लोक अदालत के दौरान निस्तारित प्रकरणों में पक्षकारान् के धन एवं समय की बचत होती है।