Archive Notice: This article was originally published on 1 जुलाई 2022.
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चूरू, जिले में शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग के निर्देशानुसार चलाये गये विशेष अभियान के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा 11 प्रकरण में 34 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
न्यायालय ने एक प्रकरण में 5 लाख और दो प्रकरण में 4.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सीएमएचओ डॉ. मनोज शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा जिले में 1 जनवरी 2022 से शुद्ध के लिये युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत लिये गये नमूनों की जांच में सही नहीं पाये गये नमूनों पर यह जुर्माना लगाया गया है।

49 नमूने प्रयोगशाला जांच में नहीं पाये गये सही

खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूलसिंह बाजिया ने बताया कि शुद्ध के लिये युद्ध अभियान जनवरी से चलाया जा रहा है। जिले में जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक अभियान के तहत 228 खाद्य पदार्थों के नमूने लिये गये। नमूनों की जांच जयपुर प्रयोगशाला से करवाई गयी। प्रयोगशाला जांच में 38 नमूने अमानक पाये गये। इसके अलावा 7 नमूने मिस ब्रांड व 4 अनसेफ पाये गये हैं। इसी तरह 16 नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

24 प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में पेश

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाजिया ने बताया कि खाद्य पदार्थों की नमूना जांच नतीजे के बाद 24 प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर में प्रस्तुत किये है। इसके अलावा 25 प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थ नमूने प्रयोगशाला जांच में अमानक अथवा मिस ब्रांड पाये जाने पर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर में प्रकरण आगामी कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने बताया कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनिमय 2011 के तहत 5 लाख रूपये तक जुर्माना किये जाने का प्रावधान है।

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