Information, figures, and context may have changed since the time of publication.
इन फसलों का कराया जा सकता है बीमा
जिले में अधिसूचित रबी फसलें
चना, सरसों, जौ, इसबगोल, मैथी, तारामीरा, जीरा और गेहूं
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत शामिल हैं।
जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन
सोमवार को संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) कैलाश चंद्र के नेतृत्व में जिला मुख्यालय स्थित आत्मा परियोजना कार्यालय में जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई।
कार्यशाला में
- ऋणी किसानों के सभी बैंकों को 31 दिसंबर 2025 तक प्रीमियम डेबिट करने के निर्देश दिए गए।
- बीमा कंपनी प्रतिनिधियों ने बीमा योजना की जानकारी दी।
- बैंकों ने भी बीमा से जुड़े सुझाव साझा किए।
गैर-ऋणी किसान भी करा सकते हैं बीमा
संयुक्त निदेशक कैलाश चंद्र ने बताया कि गैर-ऋणी किसान भी अपनी फसलों का बीमा
- राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP)
- नजदीकी बैंक शाखा
- सीएससी केंद्र
- या बीमा कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि
के माध्यम से 31 दिसंबर 2025 तक करा सकते हैं।
कई विभागों की रही मौजूदगी
कार्यशाला में अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक, दी चूरू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के जिला प्रबंधक, कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारी, बीमा कंपनी प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।
