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राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 के अन्तर्गत ऋण माफी का लाभ लेने हेतु संबंधित किसान द्वारा अपना आधार सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। केन्द्रीय सहकारी बैंक के एमडी भंवर सिंह बाजिया ने बताया कि आधार सत्यापन के बिना ऋण माफी प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सकता है। बैंक, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 30 नवम्बर 2018 के बकाया अल्पकालीन फसली ऋणी पात्र कृषकों को उनके पास मैसेज आते ही अपनी समिति से समन्वय कर अपना आधार सत्यापन सुनिश्चित करना होगा। ईमित्र केन्द्रों पर आधार सत्यापन पूर्ण रूप से निःशुल्क है। संबंधित पात्र कृषक यथाशीघ्र अपना आधार सत्यापन करवाकर ऋण माफी योजना का नियमानुसार लाभ प्राप्त करें।
