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झुंझुनूं में 5 मेडिकल स्टोर लाइसेंस निलंबित
झुंझुनूं जिले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 मेडिकल स्टोर के औषधि अनुज्ञा पत्र निलंबित कर दिए हैं। यह निलंबन 5 दिनों के लिए लागू रहेगा।
इन मेडिकल स्टोर पर हुई कार्रवाई
सहायक औषधि नियंत्रक अनूप रावत के अनुसार, जिन फर्मों पर कार्रवाई की गई है, उनमें:
- एस एस मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर
- राव मेडिकल एंड जनरल स्टोर
- सुनील मेडिकल एजेंसी
- आरके मेडिकल एंड जनरल स्टोर
- आर जे मेडिकल स्टोर
इन सभी पर विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं पाई गई थीं।
जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया गया निर्णय
यह कार्रवाई विभाग के औषधि नियंत्रण अधिकारी लोकेश सिंह और सरिता मीणा की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
अधिकारी ने बताया कि:
“नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं।”
कब तक रहेगा निलंबन?
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए इन सभी मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस 1 मई से 5 मई तक निलंबित किए गए हैं।
