Archive Notice: This article was originally published on 4 अप्रैल 2018.
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 राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम की योजनाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों द्वारा कारोबारी, शिक्षा ऋण की बकाया मूल व ब्याज राशि एक मुश्त 30 जून तक जमा करवाने पर दण्डनीय ब्याज में शत प्रतिशत छूट का एक मुश्त समाधान योजनान्तर्गत प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि एक मुश्त जमा योजना के अन्तर्गत मूलधन व साधारण ब्याज की एक मुश्त राशि विभाग में जमा करवाकर दण्डनीय ब्याज की छूट का लाभ शत-प्रतिशत उठाया जा सकता है। सभी पात्र व्यक्तियों की प्रपत्र 01 में उनकी बकाया मूल राशि, ब्याज राशि एवं दण्डनीय ब्याज राशि सहित समस्त बकाया राशि की सूचना भिजवायी जा रही है। एक मुश्त समाधान योजना में दण्डनीय ब्याज में सम्पूर्ण छूट की समस्त जानकारी कार्यालय समय में कार्य दिवस में किसी भी समय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

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