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इस अवसर पर बंसल ने बंदियों को दी जाने वाली समुचित सुविधाओं, बंदियों से उनके प्रकरणों में अधिवक्तागण द्वारा की जा रही पैरवी, भोजन, पीने के पानी, चिकित्सा, सर्दियों के कपड़े इत्यादि के बारे में जानकारी ली। बंदियों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की गतिविधियों राष्ट्रीय लोक अदालत, पीड़ित प्रतिकर स्कीम, मध्यस्थता, निःशुल्क विधिक सहायता एवं समय-समय पर चलाये जाने वाले अन्य अभियानों के बारे में विस्तार से बताया।
