Archive Notice: This article was originally published on 10 मई 2019.
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स्थानीय पंचायत समिति सभागार में ताल्लुका विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्याम कुमार व्यास ने कहा कि समाज में अशिक्षा, रूढि़वादिता, अंधविश्वास व निम्न आर्थिक स्थिति होने के कारण बाल विवाह होते हैं। जिसके कारण हमारे समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं, जैसे शिशु मत्यु की उंची दर, महिलाओं में तनाव, कुपोषण आदि प्रमुख हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट विनय कुमार सोलंकी ने कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए राजा राम मोहन राय, केशवचन्द्र सेन द्वारा स्पेशल मेरिज एक्ट पास करवाया गया था। साथ ही सरकार द्वारा भी बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 भी बनाया गया था। सीडीपीओ गौरव चौधरी ने बताया कि जागरूकता फैलाकर हमें बाल विवाह जैसी कुरीति को रोकना चाहिए। पीएलवी विजयपालसिंह श्योराण ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बाल विवाह रोकने हेतु शपथ दिलवाया।

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