Archive Notice: This article was originally published on 20 जुलाई 2019.
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सीकर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीकर ने बकाया ऋणों की वसूली के लिए जारी अपने वसूली अभियान के अन्तर्गत एक बकायादार के रिहायशी मकान को कुर्क किया हैं। इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बैंक के विक्रय अधिकारी राजेश कुमार रोहलन ने बताया कि आज की वसूली के तहत बैंक द्वारा अपने अवधिपार बकायादार पूरणमल सैनी पुत्र बुद्धाराम एवं सुशीला देवी पत्नी पूरणमल सैनी की बन्धक रहन सम्पदा निजी रिहायशी मकान वार्ड नं॰.1, मोचीवाड़ा रोड़ सीकर को पुलिस जाब्ते के साथ जाकर कुर्क किया गया। इस सम्पदा पर पति-पत्नी दोनो ने बैंक से दिनांक 12.08.2011 में राशि रूपये 12,82,000 का ऋण लिया था इसके बाद बैंक की किस्ते नियमित नहीं चुकाने के कारण खाता एनपीए की श्रेणी में वर्गीकृत हो गया। ऋणी को बार-बार नियमानुसार बैंक द्वारा नोटिस जारी किए गए एवं ऋण राशि जमा करवाने बाबत् आगाह किया गया था लेकिन ऋणी ने बावजूद चेताने के भी बैंक का ऋण नहीं चुकाया। बैंक ने बकाया ऋण वसूली के लिए आज मोचीवाड़ा स्थित उक्त रिहायशी मकान को कुर्क कर लिया हैं। बकायेदारो द्वारा बकाया रकम नहीं चुकाने के कारण इस सम्पदा की नीलामी प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू कर दी जायेगी। बैंक के प्रबन्ध-निदेशक महेन्द्रपाल सिंह, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी-विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि बैंक ने अवधिपार बकाया ऋणों की वसूली बाबत् अभियान तीव्र गति से जारी किया हैं एवं इस बाबत् अन्य बकायादारो को नोटिस जारी कर सम्पति की कुर्की बाबत् अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी गई हैं। शीघ्र ही अन्य बकायादारो के विरूद्ध सहकारी अधिनियम के तहत सम्पति कुर्क करने एवं बकाया वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

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