Archive Notice: This article was originally published on 22 नवम्बर 2025.
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सरकार ने जारी किया आदेश
जानकारी के लिए बता दे कि सरकार ने ये आदेश बाड़मेर जिले में जारी किया है। यहाँ यह प्रतिबंध प्रस्तावित सिविल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के तहत लगाया गया है. आदेश लागू होते ही संबंधित क्षेत्रों में जमीन का कोई भी लेन-देन राज्य सरकार की अनुमति के बिना मान्य नहीं होगा.Rajasthan News

क्यों लगी है रोक?
बता दे कि राजस्थान सरकार ने उत्तरलाई क्षेत्र में एयरपोर्ट टर्मिनल और अप्रोच रोड के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसी के चलते इस भूमि को किसी भी निजी सौदे से बचाने और यह कार्य जल्द से जल्द गति पकड़ सके इसके लिए रोक लगाईं है . वहीँ इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि यह प्रोजेक्ट भी जल्द गति पकड़ सकता है।Rajasthan News

ये गाँव होंगें प्रभावित
जानकारी के लिए बता दे कि नागरिक उड्डयन विभाग की अधिसूचना के अनुसार बाड़मेर जिले में 3 गांव प्रभावित हो रहे है उनमे चकलानी, बेरीगांव और लालानियों की ढाणी. यहां की करीब 65.43 एकड़ (158 बीघा) भूमि पर किसी भी तरह की रजिस्ट्री, नियमन, नामांतरण या भू-परिवर्तन फिलहाल नहीं होगा.Rajasthan News

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