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चूरू, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सरदारशहर विधानसभा उप चुनाव के दौरान अभ्यर्थियों को अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के संबंध में समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों में प्रकाशन एवं प्रसारण करवाना होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश गौतम ने बताया कि निर्वाचन विभाग की ओर से इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि अभ्यथी द्वारा फॉर्मेट सी-1 में अपने आपराधिक रिकॉर्ड की सूचना निर्वाचन प्रचार अवधि के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रकाशित होने वाले राष्ट्रीय/स्थानीय समाचार पत्रों में न्यूनतम फोंट साइज 12 एवं उन संबंधित क्षेत्रों में उपलब्ध लोकप्रिय राष्ट्रीय/स्थानीय टीवी चैनलों में (प्रसारण का समय प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे के मध्य न्यूनतम 7 सैकंड्स के लिए स्टैंडर्ड फोंट साइज में) अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद और मतदान की तिथि से दो दिन पहले के दौरान तीन अवसरों पर अलग-अलग तिथियों को प्रकाशित/प्रसारित करवाई जानी है। अभ्यर्थी द्वारा तत्काल इसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी को दी जाएगी। प्रथम प्रचार अभ्यर्थिता वापसी के प्रथम चार दिनों के भीतर, दूसरा प्रचार अगले 5 से 8 दिनों के भीतर तथा तीसरा प्रचार 9 वें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन तक करवाना होगा ताकि निर्वाचकों को अभ्यर्थियों के बारे में जानने का पर्याप्त समय मिले। राजनैतिक दलों द्वारा फॉर्मेट सी-2 में अपने अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना का प्रकाशन/प्रसारण करवाना होगा तथा अपनी वेबसाइट पर इसकी सूचना के प्रदर्शन के साथ-साथ पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी इसका प्रचार-प्रसार किया जाएगा। गौतम ने बताया कि सभी संबंधित को इसकी जानकारी एवं पालना के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।
