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चूरू, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सरदारशहर विधानसभा उप चुनाव के दौरान आपराधिक रिकॉर्ड वाले अभ्यर्थियों को इस संबंध में व्यापक रूप से प्रकाशित/प्रसारित होने वाले समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों में इसका प्रकाशन/प्रसारण करना होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश गौतम ने बताया कि इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों से समस्त राजनैतिक दलों को अवगत करवाया गया है। उन्होंने बताया कि फार्मेट सी-1 में अभ्यर्थी द्वारा अपने आपराधिक रिकॉर्ड की सूचना निर्वाचन प्रचार अवधि के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रकाशित होने वाले राष्ट्रीय/स्थानीय समाचार पत्रों में न्यूनतम फोंट साइज 12 एवं उन संबंधित क्षेत्रों में उपलब्ध लोकप्रिय राष्ट्रीय/स्थानीय टीवी चैनलों में रात्रि 8 से 10 बजे के मध्य न्यूनतम 7 सैकंड्स के लिए स्टैंडर्ड फोंट साइज में अभ्यर्थिता वापस लेेने की तिथि के और मतदान की तिथि से दो दिन पहले के दौरान तीन अवसरों पर अलग-अलग तिथियों को प्रकाशित/प्रसारित करवाई जानी है। अभ्यर्थी द्वारा इसकी सूचना तत्काल रिटर्निंग अधिकारी को दी जाएगी।
