Archive Notice: This article was originally published on 2 दिसम्बर 2022.
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झुंझुनू, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ने झुंझुनूं जिले में सिंगनोर पटवार मण्डल में कार्यरत पटवारी को दूसरे पटवार मण्डल में भेजे जाने के राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश पर रोक लगाते हुए विभाग के प्रमुख सचिव ,रजिस्ट्रार व जिला कलेक्टर झुंझुनूं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले के अनुसार अपीलार्थी पटवारी सुमेर सिंह चौधरी ने एडवोकेट संजय महला व सुनीता महला के जरिये राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील दायर कर राजस्व मण्डल अजमेर के दिनांक 30 अक्टूबर 2022 के ट्रांसफर आदेश को चुनौती दी, जिसके द्वारा उसे पटवार मण्डल सिंगनोर (उदयपुरवाटी) से पटवार मण्डल छापोली (उदयपुरवाटी) भेजा गया। एडवोकेट संजय महला ने बहस में कहा कि राजस्व मण्डल अजमेर ने 28 सितम्बर 2022 को ट्रांसफर सूची जारी की थी जिसमे राजनैतिक प्रभाव के चलते एक अन्य पटवारी को उसके स्थान पर भेजा गया जबकि प्रार्थी जो वँहा कार्यरत था का ट्रांसफर कँही नही किया गया ,किंतु बाद में 30 अक्टूबर को जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर प्रार्थी का पद स्थापन छापोली कर दिया जो विधि विरुद्ध है जबकि प्रार्थी का वर्तमान स्थान पर ठहराव अल्प अवधि का ही है। प्रार्थी के संबंध में उक्त आदेश नियम विरुद्ध, राजनैतिक दुर्भावनापूर्ण व बिना मस्तिष्क लागू किये जारी हुआ है। प्रार्थी को यथावत रखे जाने की मांग की। मामले की सुनवाई कर रही अधिकरण ने प्रार्थी को छापोली भेजे जाने के कलेक्टर के आदेश पर रोक लगाते हुए विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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