Archive Notice: This article was originally published on 19 सितम्बर 2022.
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सीकर, संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, सीकर सत्यनारायण चौहान ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर दयानन्द रूयल को 8 सितम्बर 2022 की जन सुनवाई में ई-मित्र धारक अबरार अली निवासी अठवास तहसील फतेहपुर के खिलाफ दो बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 1200 रूपये लेने की शिकायत प्राप्त हुई, जिसके पश्चात प्रौग्रामर मोहम्मद ताहिर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, फतेहपुर के द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई एवं शिकायत की पुष्टि होने पर व विभागीय रिपोर्ट के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर दयानन्द रूयल ने अबरार अली ई-मित्र अठवास पर 5000 रूपये की शास्ति लगाई गई व 7 दिवस के लिए निलम्बित किया गया है।

संयुक्त निदेशक, डीओआईटी चौहान ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, सीकर द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा समय-समय पर ई-मित्र धारको का औचक निरीक्षण कर कार्यवाही की जाती है। उन्होंने जिले के ई मित्र कियोस्क धारक को निर्देश दिए है कि सभी ई-मित्र धारक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ही कार्य करे एवं आमजन ई-मित्र केन्द्र पर रेट लिस्ट अनुसार ही भुगतान करें।

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