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सीकर, सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता ओम प्रकाश राहड़ ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत वर्ष 2023 के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 दिसम्बर 2022 तक आवश्यक रूप से करवाया जाना है। उन्होंने बताया कि पेंशन धारक द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई—मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केंद्र, ई-मित्र प्लस केंद्रों पर अंगुली की छाप बायोमेट्रिक से करवाया जा सकेगा। किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में संबंधित विकास अधिकारी व उपखंड अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर ओटीपी आधारित सत्यापन करवा सकता है तथा पेंशनर अत्याधिक वृद्धावस्था, शारीरिक अस्वस्थता के कारण निर्धारित अवधि में वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवा पाए हो तो संबंधित स्वीकृतकर्त्ता अधिकारी द्वारा ऐसे पेंशनर का लिखित रिपोर्ट के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि सामाजिक पेंशन योजनान्तर्गत 31 दिसम्बर 2022 तक समस्त पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करें।
