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सीकर, जिला कलेक्टर डॉ. अमित यादव ने समस्त उपखण्ड अधिकारी, आयुक्त नगरपरिषद, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, विकास अधिकारी, तहसीलदार को निर्देश दिए है कि विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पेंशनरों की पोस्ट ऑडिट किए जाने का प्रावधान है तथा पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा 30 दिवस में पेंशनरों की पोस्ट ऑडिट किए जाने का प्रावधान है।
उन्होंने निर्देशित किया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की समीक्षा किए जाने पर पाया गया है कि विकास अधिकारियों को 6508 पेंशनरों की पोस्ट ऑडिट की जानी थी लेकिन विकास अधिकारियों द्वारा 3327 प्रकरणों की ही पोस्ट ऑडिट की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी 3181 पेंशनर पोस्ट ऑडिट से शेष है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र के 1945 पेंशनरों की पोस्ट ऑडिट उपखण्ड अधिकारियों द्वारा की जानी थी पर उपखण्ड अधिकारियों द्वारा 1180 पेंशनरों की ही पोस्ट ऑडिट की गई है तथा शहरी क्षेत्र के 765 पेंशनर पोस्ट ऑडिट से शेष है।
जिला कलेक्टर नें सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारियों, उपखण्ड अधिकारी एवं विकास अधिकारी को निर्देशित किया है कि सात दिवस में शत-प्रतिशत पोस्ट ऑडिट किया जाना सुनिश्चित करें। तथा की गई कार्यवाही से जिला कलेक्टर को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।
