Archive Notice: This article was originally published on 13 अगस्त 2019.
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चूरू जिले के ई-मित्र कियोस्क संचालक अर्जुनराम बीदासर (के10283683), रणजीत सारड़ा बीदासर (के102120023), ओमप्रकाश गोदारा बीदासर (के102121951), जगदीश प्रसाद जाट बीदासर (के102121347), महेन्द्र नायक बीदासर (के102126674), अनिल कुमार तारानगर (के102129465), प्रकाश पारिक सरदारशहर (के102127707), रिकी कुमार भार्गव चूरू (के102104915) एवं गौरीशंकर (के102106075) द्वारा आमजन से सेवा शुल्क से अधिक राशि लिये जाने, रेट लिस्ट नहीं लगाना, निर्धारित स्थान पर नहीं बैठना, फर्जी हस्ताक्षर एवं फर्जी मोहर का उपयोग करना, रेट लिस्ट में एडिटिंग कर लगाना इत्यादि शिकायतें प्राप्त होने पर 15 दिवस हेतु सस्पेंड कर शास्ति अधारोपित करने की कार्यवाही की गई है। एसीपी नवीन कुमार ने बताया कि सभी की जांच उपखण्ड अधिकारी/ ब्लॉक प्रोग्रामर के स्तर से की गई, जांच रिपोर्ट में शिकायत सही पायी गई है। अतः ई-मित्र संचालकों के विरूद्ध निरंतर इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने के कारण सूचना प्रौधोगिकी एवं संचार विभाग द्वारा उक्त कियोस्कों को सस्पेंड करने का प्रस्ताव भेजा गया, जिसे जिला कलक्टर संदेश नायक के अनुमोदन प्राप्त कर उक्त कियोस्कों को 15 दिवस हेतु सस्पेंड कर शास्ति अधारोपित करने की कार्यवाही की गई। एसीपी ने बताया कि भविष्य में जिन ई-मित्र कियोस्कों द्वारा नियमानुसार सेवा शुल्क नहीं लेना एवं ई-मित्र सर्विसेज की रेट लिस्ट चस्पा नहीं करना पाया जाता है तो उन पर सख्य कार्यवाही करते हुए उन कियोस्कों पर शास्ति अध्यारोपित की जावेगी अथवा विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

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