Archive Notice: This article was originally published on 7 जुलाई 2022.
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सीकर, जिला रसद अधिकारी मुनेश कुमारी ने बताया कि सीकर जिले के पेट्रोल पम्प धारकों की पेट्रोल की खुले में बिक्री की रोकथाम के संबंध में बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बैठक में निर्देशित किया कि पेट्रोल एक अत्यन्त ज्वलनशील तरल पदार्थ है, जिसकी खुलेआम बिक्री पूर्णतः वर्जित होने के कारण जिले के सभी फिलिंग स्टेशन पर यह सुनिश्चित करें कि पेट्रोल वाहनों की टंकी में ही भरा जाकर विक्रय किया जावें। जिला रसद अधिकारी ने निर्देश दिये कि पेट्रोल पम्पों पर आधारभूत सुविधाये यथा पुरूष, महिला शौचालय, अग्निशमन यंत्र एवं मिट्टी की बाल्टी, पीने का पानी की उपलब्धतता आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जाये तथा जिले के सभी पेट्रोल पम्प, फिलिंग स्टेशन पर प्राधिकृत रिटेलर एवं तेल कम्पनी का नाम एवं हैल्पलाईन नम्बर सहित पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य एवं स्टॉक सहज दृश्य व स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित किया जावे। सभी प्राधिकृत रिटेलर यह भी सुनिश्चित करें कि वाहनों में फ्यूल भरने वाले कार्मिक निर्धारित पौशाक में हो तथा पेट्रोल की शुद्धता जांचने के लिए फिल्टर पत्र भी फिलिंग स्टेशन पर उपलब्ध हो। बैठक के दौरान पेट्रोलियम एसोशिएसन के पदाधिकारियों ने दिये गये निर्देशों की पूर्णतः पालना के लिए आवश्स्त किया। बैठक में प्रवर्तन स्टाफ के साथ -साथ पेट्रोल पम्प एसोशिएसन के अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरी, महासचिव अरूण फागलवा, सदस्य आनंद सिहोटिया, महेन्द्र पारीक ने भाग लिया।

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