Archive Notice: This article was originally published on 30 अगस्त 2022.
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चूरू, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाईजेशन तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन /तिलहन के अन्तर्गत कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम वर्ष 2022-23 हेतु कृषि यंत्र निर्माताओं/विक्रेताओं का पंजीकरण किया जाना है। इस हेतु पंजीकरण के इच्छुक क्रय-विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति, कृषि यंत्र निर्माता, विक्रेता जिनके पास टी.आई.एन नम्बर तथा स्वयं का निर्माण परिसर एवं जिला उद्योग केन्द्र का पंजीकरण है तथा 35000 रुपए से अधिक के कृषि यंत्र की कॉमर्शियल टेस्ट रिपॉर्ट है, वे अपने प्रस्ताव मय स्पेशिफिकेशन के प्रचलित बाजार दर सहित पंजीकरण हेतु 1 सितंबर तक कृषि उपनिदेशक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। कृषि उपनिदेशक दीपक कपिला ने बताया कि गत वर्ष में जिनका पंजीकरण करवाया हुआ है उनको दुबारा से पंजीकरण करवाना अनिवार्य नही है। इन फर्मो की पंजीकरण की वैधता अवधि 3 वर्ष तक होगी। पंजीकरण के लिए संस्था प्रतिनिधि स्वयं 2 सितंबर को दोपहर 3 बजे कमेटी की बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं।

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