Archive Notice: This article was originally published on 25 अप्रैल 2019.
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संभागीय आयुक्त जयपुर संभाग के. सी. वर्मा ने आदेश जारी कर सीकर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में कानून व्यवस्था, साम्प्रदायिक सौहार्द एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में कानून व्यवस्था, साम्प्रदायिक सोहार्द एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में 2जी, 3जी, 4 जी डाटा (मोबाईल इन्टरनेट) इन्टरनेट सर्विस, ब्लॉग एसएमएस,एमएमएस, व्हाटसएप, फेसबुक, ट्वीटर और इंटरनेट सेवा के माध्यम से अन्य सामाजिक मीडिया सेवा प्रदाता (वाईस कॉल और ब्रांडबैंड को छोड़कर) सेवाओं पर 25 अप्रेल 2019 को सायं 5 बजे से आगामी 6 घंटे के लिए 25 अप्रेल 2019 को रात्रि 11 बजे तक अस्थाई प्रतिबंध लागू किया है। यदि कोई व्यक्ति, इस प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह सक्षम विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

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