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चूरू, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं कराए जाने पर बाधित हो सकती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अरविंद ओला ने कहा कि 2 अक्टूबर 2021 के बाद आने वाले पेंशन आवेदन पूरी तरह ऑटो अप्रूव्ड किए गए हैं। ऎसे में उनके भौतिक सत्यापन के निर्देश जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग द्वारा दिए गए हैं। इस अवधि के बाद स्वीकृत पेंशन धारकों से कहा गया है कि वे ई मित्र अथवा स्वीकृतिकर्ता अधिकारी एसडीएम अथवा विकास अधिकारी के माध्यम से पेंशन का भौतिक सत्यापन करवा लें। भौतिक सत्यापन के अभाव में सितंबर 2022 का भुगतान रोका जा सकता है।
