Archive Notice: This article was originally published on 25 मार्च 2019.
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समाज में विधिक जागरूकता लाने के लिए कानून की जानकारी के लिए रामलाल शिक्षण संस्थान अलसीसर में न्यायिक मजिस्ट्रेट वंदना शर्मा के द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छात्र-छात्राओं को शिक्षा का अधिकार, बाल अपराध, बालश्रम, लैंगिक उत्पीडऩ और दहेज प्रथा जैसे विषयों पर बने कानूनों की जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर स्कूल के निदेशक मनफूल सिंह व स्कूल स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे। शिविर में विधिक व्याख्यान करते हुए बताया कि आज के वक्त में रेप की घटनाओं को मध्य नजर रखते हुए हमें बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में अच्छी जानकारी देनी चाहिए। किसी भी बच्चे को अगर कोई अनजान व्यक्ति गलत नजर से देखता और छूता है तो तुरंत अपने अभिभावक और गुरूजन को बताना चाहिए। इस तरह की घटनाएं आने वाले वक्त में चिंता का विषय हो सकती हैं और हमें एक दूसरे को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। दहेज प्रथा को रोकने के लिए शर्मा ने बताया कि हमें दहेज ना ही तो लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। दहेज भी एक समाज के लिए बुरी कुप्रथा है, जो आने वाले वक्त में बहुत बड़ी बीमारी का रुप धारण कर लेगी है। बाल श्रम भी खतरनाक अपराध है। यातायात के नियमों का पालन करने पर भी जोर दिया और कहा हमेशा मोटरसाइकिल हेलमेट लगाकर और कार सीट बेल्ट लगाकर चलाना चाहिए। वाहन चलते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए।

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